e-Shram Card: क्या किसान भी कर सकते हैं ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन? जानिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी
e-Shram Card: ई-श्रम कार्ड पूरे देश में स्वीकार्य होगा. रजिस्ट्रेशन के बाद श्रमिकों को दुर्घटना बीमा की भी सुविधा मिलेगी. PMSBY के तहत आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये और स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा. वहीं भविष्य में असंगठित श्रमिकों को सभी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इस पोर्टल के जरिए ही दिए जाएंगे.
ई-श्रम पोर्टल पर 21 करोड़ से ज्यादा श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. (फोटो: ANI)
ई-श्रम पोर्टल पर 21 करोड़ से ज्यादा श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. (फोटो: ANI)
e-Shram Card: ई-श्रम पोर्टल पर रोज बड़ी संख्या में श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. इस पोर्टल पर अब तक 21 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है. यह पोर्टल 26 अगस्त, 2021 को लॉन्च किया गया था. वहीं 6 महीने से भी कम समय में इतनी बड़ी संख्या में कामगारों का रजिस्ट्रेशन बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है.
खेतिहर मजदूर, भूमिहीन किसान ही पात्र
कई बार यह सवाल आता है कि किसान ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या नहीं? ई-श्रम की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, यहां सिर्फ खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसान ही पंजीकरण करा सकते हैं. दूसरे किसान ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के पात्र (eligible) नहीं हैं.
पंजीकरण में प्रगति, असंगठित कामगारों की उन्नति ..ई-श्रम से जुड़ें,आगे बढ़ें और दूसरों को भी जोड़ें....@byadavbjp pic.twitter.com/9uoI29iPNF
— DGLW (@DGLabourWelfare) January 10, 2022
इन जगहों पर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिक ई-श्रम के मोबाइल ऐप या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं वे इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी), राज्य सेवा केंद्र, श्रम सुविधा केंद्रों और डाक विभाग के डिजिटल सेवा केंद्रों के चुनिंदा पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ ई-श्रम कार्ड दिया जाएगा. यह यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पूरे देश में स्वीकार्य होगा और सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें अलग-अलग जगहों पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी.
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16 से 59 साल के श्रमिकों को मिलेगी सुविधा
खास बात ये भी है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के इसमें नाम दर्ज करवाने के लिए आय का कोई मापदंड (income criteria) नहीं है. हालांकि ये जरूरी है कि वो व्यक्ति टैक्स देने वाला (tax payee) नहीं होना चाहिए. कोई भी असंगठित क्षेत्र का मजदूर जिसकी उम्र 16 से 59 साल है वो यहां अपना नाम दर्ज करा सकता है. जिसके लिए डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार नंबर और आधार से जुड़े बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी. अगर किसी श्रमिक के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है तो वो नजदीकी CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Biometric authentication) के जरिए रजिस्टर करवा सकते हैं.
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11:30 AM IST